बिजली उपभोक्ता को सेवा में कमी पर मिलेगा मुआवजा।

  नया कनेक्शन लेना हो फाल्ट ठीक कराना हो ट्रांसफॉर्मर बदलवाना हो अब उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता को विभाग की मनुहार करने की जरूरत नहीं है। हर काम की समय सीमा तय कर दी गई है। बिजली कंपनियां यदि समय से सेवा नहीं देंगी तो उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 की अधिसूचना जारी होते ही उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू हो गया है। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के तहत बिजली उपभोक्ता को अधिकतम 60 दिन में मुआवजा देना होगा उपभोक्ताओं को एक वित्त वर्ष में उनके फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के 30 फीसद से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों की पुष्टि उनके स्मार्ट मीटर में दर्ज आंकड़ों से भी की जा सकेगी। कॉल सेंटर द्वारा प्राथमिक रेस्पॉन्स ने देने पर ₹50 प्रतिदिन। कॉल रजिस्टर ने करने व शिकायत नंबर ने देने पर ₹50 प्रतिदिन। इसी प्रकार की अनेक सेवाओं पर उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार मुआवजा देगी।